शिमला, 06 मई : जिला में कोरोना कर्फ्यू को लेकर उपायुक्त ने अधिसूचना जारी कर दी है। कोरोना कर्फ्यू कल शुक्रवार से 17 मई की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।

अधिसूचना के तहत दैनिक उपभोग के वस्तुओं की दुकानें सायं छः बजे तक खुली रहेगी।कोरोना कर्फ्यू के दौरान कार्यालय व बैंक के लिए आने वाले कर्मचारी या अन्य जरूरी सेवाओं के लिए आने वाले लोगों को पहचान पत्र दिखाकर आने जाने की अनुमति होगी। होटल, ढाबों व करयाना की दुकानों के संचालन अपने कर्मचारियों को परिचय पहचान पत्र जारी करें ताकि वे कर्फ्यू के दौरान आवाजाही कर सके।
कोरोना कर्फयु के दौरान एक स्थान पर 5 लोगों से ज्यादा एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा तथा शादी एवं दाह संस्कार में 20 लोगों के एकत्रित होने की अनुमति होगी।
उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि शादी समारोह आयोजित करने के लिए सम्बन्धित उपमंडल अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान सिर्फ विशेष कार्य के लिए ही लोगों की आवाजाही की अनुमति रहेगी जैसे वैक्सीन लगवाना, टैस्टिंग करवाने, रोजमर्रा की चीजे खरीदने जिसमें दवाई, राशन व सब्जियां खरीदना इत्यादि की अनुमति होगी । विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए सरिया व सीमेंट आदि की खरीद की जा सकेगी।
उन्होंने बताया कि दैनिक जरूरत की दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी दुकाने व प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऑटो वर्कशॉप, ढाबे व दवाई की दुकानें एसओपी के तहत सांय छः बजे तक खुली रहेगी। कर्फ्यू के दौरान कृषि व बागवानी गतिविधियों को करने की अनुमति रहेगी।
उन्होंने बताया कि 16 मई तक सभी विभागीय कार्यालय बन्द रहेगे केवल आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सरकारी कार्यालयों सहित केन्द्र सरकार के कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे । इसके अतिरिक्त बैंक, एटीम व फाइनेंशियल सर्विसेज के कार्यालय भी 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे।
उपायुक्त ने बताया कि जरूरी सेवाओं को सुचारू रखने के लिए जो लोग अपना निजी वाहन इस्तेमाल करेंगे उन्हें 50 प्रतिशत सवारी की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। इस दौरान होटलों व पर्यटन गतिविधियों के तहत पर्यटन विभाग द्वारा जारी विशेष मानक संचालन की अनुपालना प्रभावी रहेगी ।