शिमला, 06 मई : हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर कोहराम मचा रही है। इसके मद्देनजर प्रदेश में शुक्रवार सुबह 6 बजे से 17 मई तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इसका पालन कराने के लिए हिमाचल पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। कर्फ्यू के नियम तोड़ने वालों पर एफआईआर के साथ भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा।

हिमाचल पुलिस ने कहा है कि दूसरे प्रदेशों से कोरोना की जाली नेगेटिव रिपोर्ट और झूठे दस्तावेजों के साथ हिमाचल में दाखिल होने वालों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
पुलिस मुख्यालय शिमला के प्रवक्ता ने बताया कि परिवहन विभाग की गाइडलाइन की अवहेलना करने और वाहनों में 50 फीसदी की क्षमता से अधिक लोगों के बैठने की सूरत में आईपीसी की धारा 188 व डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही पुलिस एक्ट के तहत 5 हज़ार रुपये का जुर्माना होगा और ऐसे वाहन को पुलिस जब्त भी करेगी।
उन्होंने कहा कि वाहनों में बैठे लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा और इसकी अवहेलना करने पर पुलिस एक्ट में एक हज़ार रुपये का जुर्माना किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि शादी समारोह में 20 से अधिक लोगों के जुटने पर आईपीसी की धारा 188 व डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट में एफआईआर दर्ज होगी। साथ ही पुलिस एक्ट के तहत 5 हज़ार रुपये का जुर्माना ठोका जाएगा। शादी के अवसर पर किसी तरह की धाम के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। शादी के आयोजन के लिए जिला उपायुक्त से मिलने वाली अनुमति के बारे में संबंधित एसडीएम और एसएचओ को सूचित किया जाएगा।
प्रवक्ता ने कहा कि नाक से नीचे मास्क लगाने पर एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बार-बार इस गलती को दोहराता पाया गया, तो पुलिस गिरफ्तार कर कोर्ट से उसे 8 दिन के लिए जेल भेजने का आग्रह करेगी। कहा कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान शाम 6 बजे तक खुली रहने वाली आवश्यक समान की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले दुकानदारों और ग्राहकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।