शिमला, 05 मई : हिमाचल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई पूरे प्रदेश में 7 मई की सुबह 6 बजे से 17 मई की सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू रहेगा।
एसओपी के अनुसार सरकारी व निजी दफ्तर कर्फ्यू की अवधि तक बंद रहेंगे। इसमें आवश्यक सेवाओं से जुड़े दफ्तरों को शामिल नहीं किया गया है। सभी कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम के तहत काम निपटाने होगा और वे बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

कोरोना कर्फ्यू के दौरान पेट्रोल पंप, मेडिकल, गैस आपूर्ति, मीट-मछली, फल-सब्जी, डेयरी, दूध, मीट, मछली, राशन की दुकानें, डिपु, गली-मोहल्लों में स्थित राशन की दुकानें, ग्रोसरी और पशुचारा की दुकानें शाम छह बजे तक खुली रहेगी।
कर्फ्यू में माल, जिम, बाज़ार,सिनेमा हॉल, शराब की दुकानें व आहता भी बंद रहेंगे। शिक्षण व कोचिंग संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे। हालांकि एमबीबीएस के चौथे व पांचवे वर्ष, बीडीएस के चौथे वर्ष और नर्सिंग के तीसरे वर्ष की कक्षाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा, अस्पताल का काम, टीकाकरण,बैंक और पोस्ट ऑफिस भी खुले रहेंगे।
एसओपी के मुताबिक कुछ सेवाओं को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। लेकिन कोरोना गाइडलाइन्स का पालन हर हाल में इन सेवा से जुड़े कर्मियों को भी करना होगा।
– अंतर राज्यीय व अंतर जिला में सार्वजनिक परिवहन(50 प्रतिशत सिटिंग क्षमता के अधीन) का संचालन परिवहन विभाग की एसओपी के अनुसार होगा। अंतरराज्यीय आवागमन के लिए चालकों को सरकार के ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
-निजी वाहनों को आवश्यक कार्य के लिए 50 प्रतिशत सिटिंग क्षमता के तहत चलने की अनुमति होगी। औद्योगिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। निर्माण कार्य की अनुमति रहेगी। कृषि, बागवानी व पशुपालन से जुड़ी सारे कार्य जारी रहेंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान एवं गतिविधियां चालू रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों में कार्य टूरिज्म विभाग की एसओपी के तहत होगा।
-बैंक शाखाएं, एटीएम, बीमा कंपनियों और को ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी में काम जारी रहेगा। ई कामर्स के कार्य से जुड़ी ऑनलाइन कम्पनियों ऐमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि की होम डिलीवरी सेवाएं चालू रहेंगी।
टेलिकम्युनिकेश, इंटरनेट, केबल, डिटीच, ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े कार्य भी जारी रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मी आईडी कार्ड के साथ अपने वाहनों में आ-जा सकते हैं। 5 लोगों से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक रहेगी। जिला प्रशासन की अनुमति पर शादी समारोह व आईं संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी।