बिलासपुर, 02 मई : जिला में ऑक्सीजन की जमाखोरी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए निजी अस्पतालों, औद्योगिक इकाइयों, व्यापारिक संस्थानों को 48 घंटे के भीतर उनके पास उपलब्ध ऑक्सीजन के सिलैंडरों व रेगुलेटर की जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिलासपुर रोहित जम्वाल ने इस बारे में अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि यदि निर्धारित अवधि के बाद निरीक्षण के दौरान किसी के पास ऑक्सीजन सिलैंडर व रैगुलेटर पाए गए तो इन्हें जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित लोगों के विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमैंट एक्ट-2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जारी अधिसूचना में एस.डी.एम. को निर्देश जारी किए गए हैं कि वह कार्यकारी दंडाधिकारियों, सिविल सप्लाई इंस्पैक्टरों, औद्योगिक विभाग के अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों की टीम अपने-अपने क्षेत्रों में गठित करें तथा निजी अस्पतालों, औद्योगिक इकाइयों, व्यापारिक संस्थानों के गोदामों का निरीक्षण करें और यदि किसी के द्वारा इस बाबत सूचना नहीं दी गई हो तो संबंधित ऑक्सीजन सिलैंडरों व रैगुलेटरों को जब्त करें। इसके लिए एसडीएम को शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमैंट ऑथोरिटी व एडीसी के सहयोग से संबंधित ऑक्सीजन सिलैंडरों व रैगुलेटरों को जब्त करेंगे।
इसके अतिरिक्त अधिसूचना में ऐसे जब्त किए गए आक्सीजन सिलैंडरों को जरूरत पडऩे पर स्वास्थ्य विभाग को मुहैया करवाए जाएंगे। इन आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है।