शिमला, 30 अप्रैल : हिमाचल में कोरोना के हालात के मद्देनजर जिलों में बंदिशें लगाने के लिए उपायुक्त अधिकृत होंगे। प्रदेश में लागू होने वाली कोरोना की नई बंदिशों को लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में जिला उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में कोरोना के प्रसार व मृत्यु दर को रोकने के लिए मद्देनजर बंदिशें लगाने को अधिकृत कर दिया है।

आदेशों में साफ कहा गया है कि कोरोना संकट को लेकर जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की अवहेलना की स्थिति में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल प्रदेश में कोरोना काल में पूर्व में लगाई गई बंदिशों की अवधि आज समाप्त हो रही है। लिहाजा सरकार ने नई बंदिशों को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के मुताबिक शैक्षणिक संस्थान 10 मई तक बंद रहेंगे। मगर गैर शिक्षक व शिक्षकों के साथ-साथ ऑनलाइन कक्षाओं को जारी रखने को लेकर शिक्षा विभाग अलग के एसओपी जारी करेगा। नर्सिंग, मेडिकल व डेंटल कॉलेज खुले रहेंगे। धार्मिक स्थलों में लोगों के 10 मई तक पूजा अर्चना के लिए आने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।
बाजार शनिवार व रविवार को बंद रहेंगे। मगर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी।सरकार के आदेशों के मुताबिक अंतर्राज्यीय व राज्य के भीतर परिवहन सेवाएं एसओपी के मुताबिक जारी रहेेंगी। बसें 50 फीसद यात्रियों के साथ चलेंगी। बसों में यात्रियों व चालक परिचालक को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ढाबों व रेस्टोरेंट में भी सामाजिक दूरी की अनुपालना करनी होगी। मास्क पहनना होगा। विवाह समारोह में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी, वहीं धाम पर पाबंदी रहेगी।