शिमला, 10 अप्रैल : हिमाचल में बीटेक डिग्री धारक जेई इलेक्ट्रिकल की भर्ती के लिए पात्र होंगे। बीटेक डिग्री धारकों के पक्ष में यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। हिमाचल बिजली बोर्ड में 3 साल पहले जेई इलेक्ट्रिकल के 222 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब डिप्लोमा होल्डर्स के साथ बीटेक डिग्री होल्डर्स भी पात्र बन गए हैं। अब पूर्व में बनी मैरिट लिस्ट को रिवाइज किया जाएगा और जो अभ्यर्थी मेरिट में आएंगे, उनमें से ही 222 का चयन किया जाएगा।
मामले के अनुसार चयन आयोग हमीरपुर ने जून 2018 में, बिजली बोर्ड में 222 जेई के रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इन पदों के लिए हजारों डिग्री और डिप्लोमा धारकों ने आवेदन किया था। उस समय डिप्लोमा धारकों ने उच्च न्यायालय में आरएंडपी नियमों का हवाला देते हुए मामला दायर किया कि केवल डिप्लोमा धारक ही जेई के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हिमाचल हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 में डिप्लोमा धारकों के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए बीटेक डिग्री धारकों को इन पदों के लिए अयोग्य करार दिया था। सितंबर 2020 में बीटेक डिग्री होल्डर्स सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। जिसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया पर पुनः रोक लग गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब डिप्लोमा होल्डर्स के साथ बीटेक डिग्री होल्डर्स भी पात्र बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीटेक डिग्री धारकों ने राहत की सांस ली है।
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी एडवोकेट कविता बाडिया ने की। याचिकाकर्ता पुनीत शर्मा, कमलेश, अरविंद, पंकेश, नवल चौहान और प्रवीण व अन्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया है।