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शिमला : अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद विद्यार्थियों को स्कूल में मिलेगा प्रवेश

April 5, 2021 by MBM News Network

शिमला, 5 अप्रैल : जिला शिमला में कोविड-19 की बढ़ती संख्या को मद्देनजर रखते हुए जिला के सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को 15 अप्रैल, 2021 तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इन संस्थानों के सभी शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारी नियमित रूप से संस्थानों में अपनी उपस्थिति देंगे। वहीं जिन विद्यार्थियों की निकट भविष्य में परीक्षाएं निर्धारित है वे अपने अभिभावकों या माता-पिता से लिखित अनुमति लेकर विद्यालयों व शैक्षणिक संस्थानों में आ सकते हैं।

जिला दण्डाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने सोमवार को ये आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयाारी करवाने वाले सभी कोचिंग सेंटर, नर्सिंग, चिकित्सा तथा दंत महाविद्यालय खुले रहेंगे। यह संस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कोविड-19 संबंधी विशेष मानक संचालन प्रक्रियाओं की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने बताया कि जिन स्कूलों व संस्थानों के पास आवासीय सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें अपने छात्रावास बंद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्हें कोविड-19 महामारी रोकने के लिए निर्धारित विशेष मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना सुनिश्चित बनाना होगा।

उन्होंने बताया कि जिन शैक्षणिक संस्थानों को परीक्षा केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है, उन्हें उपयोग में लाने से पहले पूर्ण रूप से सैनेटाइज करना होगा। इन आदेशों की अनुपालना के लिए सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को अनुपालना अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी।

उन्होंने उप-निदेशक उच्च एवं प्राथमिक शिक्षा तथा स्कूल, महाविद्यायल, विश्वविद्यालय व कोचिंग सेंटर के प्रमुख/प्रबंधक अपने संस्थानों में इन आदेशों की कड़ाई से अनुपालना के लिए उत्तरदायी होंगे। पुलिस तथा उपमण्डलाधिकारी को अपने कार्य क्षेत्र में अनुपालना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के प्रति कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

Filed Under: मुख्य समाचार, शिमला, हिमाचल प्रदेश Tagged With: Himachal News In Hindi, Shimla News



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