• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Team
  • Services
  • Contact
  • Matrimony

MBM NEWS NETWORK

Indian News

HPPR

  • होम
  • हिमाचल प्रदेश
    • सिरमौर
    • सोलन
    • मंडी
    • उद्योग
    • दुर्घटनाएं
    • उद्योग
    • खेलकूद
  • सामान्य ज्ञान
  • साहित्य
  • विडियो
  • फिल्मी दुनिया
    • मनोरंजन
  • राजनैतिक
  • मनोरंजन
  • युवा
  • क्राइम
  • नेशनल
  • अंतर्राष्ट्रीय 
You are here: Home / मंडी / मंडी : भाभी को मौत घाट उतारने वाले हत्यारे को आजीवन कारावास, 20 हजार जुर्माना 

मंडी : भाभी को मौत घाट उतारने वाले हत्यारे को आजीवन कारावास, 20 हजार जुर्माना 

March 30, 2021 by नितेश सैनी

सुंदरनगर, 30 मार्च : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर के द्वारा मंगलवार को एक हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपए जुर्माने का फैंसला सुनाया है। वहीं फैसले में अदालत ने जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को तीन महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई गई है।

मंडी : भाभी को मौत घाट उतारने वाले हत्यारे को आजीवन कारावास, 20 हजार जुर्माना 

 पुष्टि करते हुए जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर हंसराज की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 को आलम सिंह उर्फ अवतार सिंह निवासी डीनक अपने मकान को पीने के पानी की पाइप दबाने के लिए बीजी हुई गेहूं को काट कर नाली खोद रहा था। इस पर उसकी भाभी सुरेन्द्र कौर ने उसे कहा कि बिना पूछे उनका खेत क्यों खोद रहा है।

आलम सिंह ने अपने हाथ में ली हुई झांब (कस्सी) से भाभी के सिर पर मार कर उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलिस थाना सुंदरनगर में आरोपी आलम सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई।

मामले की जांच निरीक्षक जगदीश कंवर ने अमल में लाई थी और तफ्तीश पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में दायर किया गया। कुलभूषण गौतम ने कहा कि अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी चानन सिंह उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर ने की। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अदालत में 26 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए गए।

अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी आलम सिंह उर्फ अवतार सिंह निवासी डीनक जिला मंडी द्वारा अपनी भाभी की हत्या करने का आरोप संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि अदालत ने आरोपी आलम सिंह उर्फ अवतार सिंह पुत्र तहल सिंह  निवासी डीनक, डाकघर कनैड, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी को भारतीय दंड सहिंता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। 

 उन्होंने कहा कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को तीन महीने  के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई है।

About नितेश सैनी

Filed Under: मंडी, मुख्य समाचार, हिमाचल प्रदेश Tagged With: Himachal News In Hindi, Mandi news



Copyright © 2021