मंडी, 27 मार्च : विकलांगता पैंशन लगवाने के नाम पर लोगों के जाली अपंगता प्रमाण पत्र बनाने के मामले में मुख्य आरोपी टेक चंद को न्यायालय के द्वारा एक अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुष्टि करते हुए एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि बीते 6 मार्च को गोहर थाना क्षेत्र के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 420,467,468,471 और 201 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
उन्होंने कहा कि इस मामले मेें आरोपी टेकचंद पुत्र शंकर निवासी गांव लोट डाकघर नांडी तहसील चच्योट जिला मंडी एवं टुलकू राम पुत्र शेर सिंह गांंव बल्यान्डा डाकघर लंबाथाच तहसील चच्योट जिला मंडी द्वारा विकलांगता पैंशन लगवाने के नाम पर लोगों के जाली अपंगता प्रमाण पत्र 16 हजार रूपए प्रति प्रमाण पत्र बनवाए गए थे एवं विकलांगता पैंशन प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों द्वारा अपंगता प्रमाण पत्र तहसील कल्याण अधिकारी गोहर के कार्यालय में जमा भी करवा दिए गए थे। उन्होंने कहा कि गहन जांच के दौरान ये प्रमाण पत्र जाली पाए गए हैं।
शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि मामले में 8 अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं अदालत द्वारा 25 मार्च को मंजूर कर ली गई हैं और मामले में एक अभियुक्त अभी नाबालिग है। उन्होंने कहा कि मामले में मुख्य आरोपी टेक चंद को गोहर पुलिस द्वारा 25 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया था और न्यायलय द्वारा आरोपी को एक अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।