शिमला, 21 मार्च : हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। रविवार को मुख्य सचिव अनिल खाची ने इस संबंध में नई एसओपी जारी की है। इसके तहत 23 मार्च के बाद राज्य में होने वाले सभी मेलों पर प्रतिबंध रहेगा।
25 मार्च के बाद धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य समारोहों को आयोजित करने से पूर्व सम्बंधित जिला प्रशासन की मंजूरी लेनी आवश्यक होगी। इन समारोहों में लोगों की संख्या पर स्थानीय प्रशासन की नजर रहेगी औऱ सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनने के एसओपी के प्रावधानों का पालन करना होगा।
एसओपी के मुताबिक सभी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों, शिक्षण संस्थानों, खेलों व समारोहों में घरों व भवनों के अंदर और बाहर केवल 50 फीसद और अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। समारोहों में धाम, लंगर के आयोजनों पर केटरिंग स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट का नेगेटिव होना जरूरी है। यह रिपोर्ट 96 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होगी।