शिमला, 20 मार्च : कोरोना संक्रमण के मामलों में तेज़ी आने पर हिमाचल प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए नो मास्क नो सर्विस के तहत मास्क न पहनने वालों को भारी भरकम यानी 5 हज़ार रुपये का जुर्माना नहीं चुकाना होगा।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को विधानसभा में कहा कि मास्क न पहनने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना बहुत अधिक है और वह निजी तौर पर भारी भरकम जुर्माने के पक्ष में नहीं है।
उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में पुलिस को निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और हिमाचल भी इससे अछूता नहीं रहा। कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार को देखते हुए लोगों को स्थिति की गंभीरता समझनी चाहिए।
इससे पूर्व, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने एक विशेष वक्तव्य में कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन यह आम जनता के सहयोग के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी मास्क और दो गज की दूरी के नियम का सख्ती से पालन करें। उन्होंने सभी विधायकों और मंत्रियों से भी अपील की कि वे लोगों को कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए कोरोना एसओपी की सख्ती से पालन करने के लिए प्रेरित करें।