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#Una : मैडी मेला में 18 मार्च से 3 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 144

March 12, 2021 by MBM News Network

ऊना , 12 मार्च : उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आज यहां आदेश जारी करते हुए बताया कि उपमंडल अंब स्थित मैड़ी में 21 से 31 मार्च तक आयोजित होने वाले डेरा बाबा बड़भाग सिंह होली मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला ऊना में 18 मार्च से 3 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोडक़र किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्रेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

#Una : मैडी मेला में 18 मार्च से 3 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 144
File Photo

डीएम राघव शर्मा ने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन, पंचायत समिति अंब और प्रबंधन डेरा बाबा बडभाग सिंह, मंजी साहिब और चरण गंगा को छोडक़र अन्यों के लिए लाऊड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान ब्रॉस बैंड़, ड्रम, लंबे चिम्टे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी।

यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें बैरियर पर ही पुलिस के पास जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रबंधन डेरा बाबा बड़भाग सिंह, मंजी साहिब एवं चरण गंगा को भी श्रद्धालुओं की आवाजाही को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए आवश्यक आदेश भी जारी किए गए हैं।

Filed Under: ऊना, हिमाचल प्रदेश Tagged With: Himachal News In Hindi, una news



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