नाहन, 26 फरवरी : शिलाई की कांडो भटनोल के कुफर गांव के रहने वाले जीत सिंह को दो महिलाओं से दुष्कर्म करने की घटनाओं में दोषी पाया गया है। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश जसवंत सिंह की अदालत ने दोषी को 7 साल कठोर कारावास के आदेश जारी किए हैं।
आईपीसी की धारा-376 में 20 हजार का जुर्माना भी अदा करना होगा, अन्यथा एक साल के कठोर कारावास का अतिरिक्त सामना करना पडे़गा। 2011 में कुफर गांव की महिला ससुराल से अपने मायके खैरी गई हुई थी। दोषी ने वहीं पहुंचकर महिला को कहा कि उसके पति ने तुरंत ही उसे वापस बुलाया है। नाहन के जमटा के समीप जंगल में जबरन ही दुष्कर्म को अंजाम दिया।
सितंबर 2013 में भी महिला से जबरन घर मेें घुसकर दोबारा दुराचार किया। दोषी की धमकियों से डरकर लंबे अरसे तक महिला ने इस बात का जिक्र कहीं नहीं किया। इसी बीच उसने अपनी बात को सहेली से सांझा किया तो सहेली ने भी इस बात का खुलासा किया कि उससे भी जीत सिंह 2007 में रेप कर चुका है। वो बैठक के सिलसिले में कफोटा आई थी। वापसी में उसे जीत सिंह द्वारा जबरन ही गाड़ी में बिठाया गया था।
अगस्त 2013 में भी उसने दोबारा दुष्कर्म किया था। इसके बाद पीड़ित महिला ने अपने पति को पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया। शिलाई थाना में आईपीसी की धारा-376, 506 व 451 के तहत मामला दर्ज हुआ।
उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने एमबीएम न्यूज से बातचीत में कहा कि 376, 506 व 451 के तहत तमाम सजाएं एक साथ चलेंगी। दोषी को 22 हजार रुपए का जुर्माना अदा करना होगा।