शिमला, 20 फरवरी : हिमाचल प्रदेश में जेबीटी शिक्षकों की बैचवाइज भर्ती पर लगी रोक हट गई है। इस संबंध में प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश पारित किए हैं। इसके तहत जेबीटी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को सभी जिलों में जारी रखा जाएगा, लेकिन परिणाम को अंतिम रूप देने पर आगामी आदेशों तक रोक रहेगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पुष्पा देवी और अन्यों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद ये व्यवस्था दी है। मामले पर अगली सुनवाई 3 मार्च 2021 को होगी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को सभी जिला उपनिदेशकों को जेबीटी की बैचवाइज काउंसलिंग जारी रखने के निर्देश जारी किए हैं।
गौर हो कि प्रदेश हाईकोर्ट ने बीएड पास प्रार्थियों की याचिका की सुनवाई करते हुए गत 15 फरवरी को जेबीटी बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। दअरसल प्रार्थियों का कहना था कि बीएड की डिग्री होने के चलते वे जेबीटी पदों के लिए पात्रता रखते हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि उन्हें भी जेबीटी बैचवाइज भर्ती के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाए जाए।
प्रदेश में जेबीटी के 1225 पदों में से 758 पदों को बैचवाइज भरा जा रहा है। जबकि अन्य पद कमीशन से भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने बैचवाइज आधार पर जेबीटी पदों को भरने के लिए 12 व 13 फरवरी को इंटरव्यू लिए थे। मगर इनका रिजल्ट घोषित होने से पहले इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी।