शिमला 16 फरवरी : हिमाचल में जेबीटी शिक्षकों की बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया पर प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस संबंध में पुष्पा देवी व अन्यों द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने ये रोक लगाई है। प्रार्थियों का कहना है कि वे बीएड पास हैं और इन पदों के लिए पात्रता रखते हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए। मामले पर सुनवाई तीन मार्च को होगी।
ग़ौरतलब है कि जेबीटी शिक्षकों की भर्ती को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। दरअसल प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बैचवाइज आधार पर 758 पद भरने का फैसला लिया था। 12 व 13 फरवरी को जिला स्तर पर बैचवाइज आधार पर साक्षात्कार हुए थे। इनके परिणाम घोषित होने से पहले ही इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई है।