शिमला, 11 फरवरी : हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी के मामले घटने पर सभी अधिनस्थ अदालतें 15 फरवरी से नियमित तौर पर काम करना आरम्भ कर देंगी। इस संबंध में प्रदेश हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना के अनुसार संबंधित सिविल व सैशन डिविजन के जिला व सत्र न्यायाधीश इन अदालतों में कोरोना से बचाव को लेकर केेंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
बता दें कि हिमाचल में सभी अधीनस्थ अदालतों में लगभग 11 माह के बाद नियमित रूप से काम शुरू होगा। विगत वर्ष कोरोना लाकडाउन में अदालतें बंद थीं। लाकडाउन के बाद न्यायालयों में पहले तो आनलाइन ही सुनवाई शुरू हुई थी। इस दौरान भी सामान्य नहीं बल्कि विशेष या जिन मामलों में सुनवाई अति आवश्यक हो, उनपर ही सुनवाई होती थी।