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हिमाचल में हरियाणा के कांग्रेसी विधायक प्रदीप चौधरी सहित 15 को तीन साल की कैद, ये है मामला…

January 28, 2021 by अमरप्रीत सिंह Leave a Comment

सोलन, 28 जनवरी : नालागढ़ में न्यायिक दंडाधिकारी जितेंद्र कुमार की अदालत ने हरियाणा के कालका के कांग्रेसी विधायक प्रदीप चौधरी सहित 15 को तीन-तीन साल की सजा व 85-85 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। मामला, 31 मई 2011 का है। पुलिस द्वारा बरोटीवाला में ट्रैफिक चैकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक युवक सुच्चा सिंह चैकिंग से बचने के लिए बिजली के खंभों में लगे ट्रांसफार्मर की तारों को पकड़ लिया। इसके बाद पीजीआई चंडीगढ़ में उसकी मृत्यु हो गई। शव के पोस्टमार्टम के बाद जुलूस की शक्ल में बद्दी के रैड लाइट चैक पर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों द्वारा डंडों, पत्थरों व राॅड से पुलिस पर हमला किया। साथा ही ट्रैफिक को भी जाम किया। इसमें कई पुलिस कर्मी जख्मी हुए थे। एक सरकारी बस (HP14A-3176) व एक अन्य सरकारी गाड़ी (HP12C-5441) को आग के हवाले कर दिया गया था।हिमाचल में हरियाणा के कांग्रेसी विधायक प्रदीप चौधरी सहित 15 को तीन साल की कैद, ये है मामला...

इस प्रदर्शन का नेतृत्व कालका के विधायक प्रदीप चौधरी के अलावा महेश कुमार पुत्र रौनकी राम, मलकीत सिंह पुत्र हरबंस सिंह, संजीव कुमार पुत्र कर्म चंद, संदीप कुमार पुत्र गुरमेल सिंह, भूपेंद्र धीमान पुत्र पूरन चंद, रूप लाल पुत्र सोमनाथ, हिम्मत सिंह पुत्र वरिंद्र, अवतार सिंह पुत्र दीनानाथ, जीत राम पुत्र भंगी राम, जोगिंद्र सिंह पुत्र सोमनाथ, भाग चंद पुत्र धनीराम, महेश कुमार पुत्र देसराज, गुलजार पुत्र साधु व अमरनाथ पुुत्र रंगी राम कर रहे थे। पंचकूला व कालका क्षेत्र के रहने वाले इनत माम लोगों को अदालत ने दोषी करार दिया है। सहायक जिला न्यायवादी गौरव अग्निहोत्री के मुताबिक सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषियों को आईपीसी की धारा-143 के तहत 6 महीने की सजा व 5 हजार रुपए जुर्माने के आदेश हुए हैं। जबकि आईपीसी की धारा 341 के तहत एक महीने की सजा व 500 रुपए जुर्माना हुआ है।

इसके अलावा आईपीसी की धारा-148 के तहत तीन साल की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। उन्होंने बताया कि आईपीसी की धारा-147 के तहत दो साल की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश अदालत ने दिए हैं। इसके अलावा आईपीसी की धारा-324 के तहत तीन महीने की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना हुआ है। 332 के तहत तीन साल की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 353 के तहत दो साल की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा-435 के तहत तीन साल की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना व पीडीपी एक्ट की धारा-3 के तहत तीन साल की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना, पीडीपी एक्ट की धारा-4 के तहत 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश हुए हैं। सहायक जिला न्यायवादी गौरव अग्निहोत्री ने बताया कि बद्दी थाना में ये मामला 13 जून 2011 को दर्ज हुआ था। मामले की तफ्तीश तत्कालीन थाना प्रभारी करमदीन व डीएसपी प्रवीण धीमान द्वारा की गई थी।

About अमरप्रीत सिंह

अमरप्रीत ने टीवी चैनल जी हिमाचल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, में कार्य किया है और अब एम.बी.एम. के साथ सोलन जिला से संवाददाता के रूप में कार्यरत है |

Filed Under: मुख्य समाचार, सोलन, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश Tagged With: Himachal News In Hindi, solan hindi news



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