शिमला, 16 जनवरी : तीन तलाक के खिलाफ करीब डेढ़ साल पहले कानून बन चुका है और इसमें सज़ा का भी प्रावधान है। बावजूद इसके इससे संबंधित मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अब सूबे की राजधानी शिमला से सामने आया है। यहां तीन तलाक देकर एक व्यक्ति ने 24 साल बाद अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़ डाला। इस सिलसिले में सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
जानकारी अनुसार पीड़िता की 24 साल पहले शादी हुई थी और दोनों शिमला में रह रहे हैं। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने कहा है कि वह तीन सप्ताह पहले दिल्ली अपने पति की बहन के घर गई थीं। इस बीच बीते दिन जब वह शिमला अपने घर आईं तो पति ने उसके हाथ तलाक के दस्तावेज दे दिए। शिमला पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मुस्लिम महिला (वैवाहिक अधिकारों की सुरक्षा) कानून 2019 के तहत मामला दर्ज किया है। तीन तलाक कानून बनने के बाद शिमला में इस तरह का यह पहला मामला है।
सनद रहे कि संसद की तरफ से साल 2019 में कानून बनाकर किसी भी व्यक्ति द्वारा एक साथ तीन बार ‘तलाक तलाक तलाक’ बोलकर पत्नी से रिश्ता खत्म करने की प्रथा को गैरकानूनी बनाया जा चुका है।