पांवटा साहिब, 19 नवंबर: राजबन पुलिस चौकी के तहत 20 बरस के किशोर को 7 फेरे नहीं लेने दिए गए, क्योंकि मामला बाल विवाह कानून के अंतर्गत था। 17 नवंबर को चाइल्ड लाइन को 1098 के माध्यम से ये सूचना मिली थी कि 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी की जा रही है। इसकी सूचना चाइल्ड लाइन द्वारा ग्राम पंचायत प्रधान बलवंत सिंह व आंगनबाड़ी सुपरवाइजर को भी दी गई।
पंचायत रिकाॅर्ड में लड़के की उम्र 20 साल पाई गई। घर पर शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, केवल बारात निकलनी शेष थी, लेकिन चाइल्ड लाइन की टीम मौके पर पहुंच गई। माता-पिता की काउंसलिंग की गई। सेहरा पहने लड़के के पिता ने कहा कि वो कानून को लेकर अनभिज्ञ थे, अब वो बेटे की उम्र 21 साल होने के बाद ही उसकी शादी करवाएंगे। चाइल्ड लाइन टीम में राम लाल चौहान, काउंसलर अंजना, ग्राम पंचायत प्रधान बलवंत सिंह, सुपरवाइजर इन्द्रा चैहान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेषम कौर व पुलिस से एचसी धनवीर व कांस्टेबल शरणदीप ठाकुर शामिल थे।