बिलासपुर, 12 नवंबर: चाइल्ड लाइन ने 17 वर्ष की नाबालिग (Minor) लड़की का विवाह रूकवाया है। कानून 18 साल से कम उम्र की किशोरी की शादी की अनुमति नहीं देता है। चाइल्ड लाइन मानव सेवा संस्थान (Child Line Institute of Human Services) को बाल विकास योजना अधिकारी के टोल फ्री नंबर 1098 व जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से सूचना मिली थी कि 17 साल की नाबालिग लड़की का विवाह करवाया जा रहा है।
विशेष टीम जिला समन्वयक रविंद्र कुमार, प्रवीणा कुमारी की मौजूदगी में नाबालिग के घर पहुंची। पता चला कि परिवार बाल विवाह के कानून को लेकर अनभिज्ञ था। इस पर काउंसलिंग की गई। चाइल्ड लाइन के समन्वयक रविंद्र कुमार ने बताया कि बाल विवाह को रूकवाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। उन्होंने अपील की है कि बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने के लिए सहयोग करें।