शिमला, 24 सितम्बर : हिमाचल में तृतीय स्तर (class-III) तक के सरकारी कर्मचारियों को ई-मेल आईडी बनानी अनिवार्य होगी। हिमाचल हाईकोर्ट(Himachal High Court) ने स्थानान्तरण से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए इस बाबत राज्य सरकार को आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव को कहा है कि वह तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों (employees)के साथ-साथ विभिन्न बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों को निर्देश दें कि वे अनिवार्य रूप से अपने ई-मेल(e-mail) आईडी बनाएं।
न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवल दुआ की खंडपीठ ने यह आदेश एक जूनियर इंजीनियर (Junior engineer) द्वारा अपने तबादले को चुनौती देने को लेकर हुए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किए हैं। मामले के अनुसार जूनियर इंजीनियर का तबादला। डीओ नोट के आधार पर सीडी ब्लॉक कुल्लू से सीडी ब्लॉक आनी में हुआ था।
न्यायालय ने अपने पहले के आदेश में प्रतिवादी जूनियर इंजीनियर को ई-मेल आईडी और अन्य प्रतिवादी के माध्यम से नोटिस (Notice) जारी करने का निर्देश दिया था, अर्थात् राज्य परियोजना निदेशक (एसएस), एच.पी. प्रतिवादी की ई-मेल आईडी प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया था।
याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि कोविड (covid-19) महामारी के दौरान मुख्य रूप से सेवा मामलों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई हुई हैं। लेकिन अदालत की कार्यवाही के दौरान यह पाया गया है कि टेक्नोलॉजी (Technology) के विकसित होने के बावजूद राज्य के कई अधिकारियों-कर्मचारियों की ई-मेल आईडी भी नहीं है, जिससे उन पर सेवा को प्रभावित करना बेहद असुविधाजनक और मुश्किल हो रहा है, जहां वे मुकदमेबाजी के पक्षकार हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को निर्धारित की है।