शिमला 9 सितम्बर : हिमाचल सरकार (HP Govt) ने पुलिस कर्मियों के अनुबंध से रेगुलर होने के कार्यकाल की अवधि 8 साल से घटाकर 3 साल करने से इंकार कर दिया है। पुलिस कर्मी पहले की तरह 8 साल का अनुबंध पूरा करने के बाद ही रेगुलर होंगे। कांग्रेस विधायक राम लाल ठाकुर और माकपा विधायक राकेश सिंघा के संयुक्त सवाल के लिखिल जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने आज बताया कि पुलिस अधिनियम 2007 में संशोधन नहीं किया जाएगा। अन्य विभागों की तर्ज पर पुलिस कर्मियों का अनुबंध कार्यकाल 8 साल से 3 साल नहीं होगा। इसी तरह पुलिस कर्मियों को एचआरए एवं दैनिक भत्ता बढ़ाने तथा एक दिन का साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है।
मुख्यमंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि पुलिस विभाग को गैर आवासीय भवनों के रखरखाव के लिए वितीय वर्ष 2020-21 में कुल 370.09 लाख रूपये आबंटित किए गए हैं। इन गैर आवासीय भवनों में पुलिस थानों व चोैकियों के साथ अन्य भवनों जैसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस लाइन व बैटानियल भी शामिल हैं।
पुलिस थानों पर खर्च होने वाली राशि अलग से आबंटित नहीं की जाती है। विभाग स्वयं अपने स्तर पर आवश्यकता अनुसार इसका आबंटन करता है।