शिमला, 14 अगस्त : हिमाचल में एसएमसी शिक्षकों की भर्ती को लेकर शुक्रवार को प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने एसएमसी(SMC) अध्यापकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिये हैं कि वह 6 महीनों के भीतर नियमों के तहत अध्यापकों की नियुक्तियां करे।
न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश चन्दर भुसन बारोवालिया की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने गत माह एसएमसी शिक्षक भर्ती के खिलाफ दायर याचिका में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
दरअसल याचिका दायर कर प्रार्थियों ने सरकार द्वारा स्टॉप गैप अरेंजमेंट के नाम पर एसएमसी भर्तियां को हाई कोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति गैरकानूनी हैं और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सरासर अवहेलना है। प्रार्थियों की यह भी दलील थी कि एसएमसी शिक्षकों की भर्तियां भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत है । इससे सभी को समान अवसर जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। दूसरी तरफ एसएमसी अध्यापको कहना था कि वे वर्ष 2012 से हिमाचल के अति दुर्गम क्षेत्रों में बिना किसी रूकावट के अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनका चयन प्रदेश सरकार द्वारा नियमों के तहत किया गया है।