शिमला, 11 अगस्त: कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर(Staff Selection Commission Hamirpur) द्वारा शास्त्री के 454 पदों सहित 21 अन्य श्रेणियों के पदों की भर्ती से जुड़े विज्ञापन पर हिमाचल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस विज्ञापन को 18 जून, 2020 को आयोग ने जारी किया था।
न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश चंद्रभूसन बारोवालिया की खंडपीठ ने भर्ती वाले विज्ञापन पर स्थगन आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए। मामले पर सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
दरअसल प्रार्थी अनिल कुमार ने याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार ने बीपीएल श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित कर दिया जिससे बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ अन्याय किया गया है। बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 35000 रखी गई है जबकि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 4 लाख तक रखी गई है। प्रार्थी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित किए जाने का फैसला पूर्णतया गलत है।
प्रार्थी ने यह भी आरोप लगाया है कि आयोग ने ओबीसी, एससी(SC), एसटी(ST) की बीपीएल(BPL) कैटेगरी को पहले की तरह ही रिजर्वेशन में प्रावधान रखा है जबकि केवल जनरल बीपीएल कैटेगरी को ही कमजोर वर्ग में समायोजित किया है जो की सरकार का सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार को दर्शाता है। हाईकोर्ट ने प्रार्थी की दलीलों को जायज पाते हुए फिलहाल भर्ती वाले विज्ञापन पर रोक लगा दी है ।