चंबा : जिला के विकासखंड तीसा की ग्राम पंचायत सनवाल की प्रधान को डीसी चंबा द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब 10 दिनों के भीतर मांगा गया है, जवाब न मिलने पर प्रशासन द्वारा अगामी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि पंचायत प्रधान धन्नी के विरुद्ध प्रताप सिंह द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद जिला पंचायत अधिकारी द्वारा जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद प्रधान के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुए हैं। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए डीसी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
इससे पहले कि प्रधान के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (संशोधित) की धारा 145 (1)ग व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज्य (सामान्य) नियम 1997 के नियम 142 (1) के तहत आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए। पंचायत प्रधान नोटिस प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर खंड विकास अधिकारी तीसा के माध्यम से अपना जवाब प्रेषित करना होगा। तय अवधि में जवाब प्राप्त न होने की सूरत में यह समझा जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है और मामले में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।