सोलन, 14 जुलाई : जिला दण्डाधिकारी केसी चमन ने जिला में विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Area) में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर औद्योगिक इकाईयों के प्रबन्धन को 07 दिवस के भीतर अपने परिसर में अस्थाई आईसोलेशन (Isolation) सुविधा तैयार करने के आदेश दिए हैं, ताकि आवश्यकता अनुसार यहां कोरोना वायरस से संक्रमित कामगारों को रखा जा सके।
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि इन आईसोलेशन सुविधाओं में अधोसंरचना ऐसी होनी चाहिए जो संक्रमण के कारण अन्य कामगारों से आईसोलेट किए गए श्रमिकों की चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हो। इस विषय में आईसोलेशन केंद्रों के लिए सभी अधिसूचित चिकित्सीय प्रोटोकोल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सम्बन्धित औद्योगिक इकाई को उपलब्ध करवाए जाएंगे। औद्योगिक इकाई जिला स्वास्थ्य कर्मियों की सुविधा के लिए निजी चिकित्सा एवं पैरा मेडिकल कर्मियों की सेवाएं ले सकती है। देशों के अनुसार कोविड-19 प्रबन्धन के लिए रसोईया, भोजन सेवा, सफाई एवं प्रचालन तन्त्र इत्यादि सम्बन्धित इकाई द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।
उ धर नालागढ़ उपमण्डल के बद्दी स्थित निमन्त्रण होटल, सन सिटी रोड़, समीप टोल बैरियर (Toll Barrier) को रिगले कम्पनी के कोरोना संक्रमित रोगियों के लिए शर्तों के साथ अस्थाई निर्दिष्ट कोविड केयर केन्द्र नामित किया है। आदेशों में प्रदत्त शर्तों के अनुसार कोविड पोजिटिव 59 रोगियों को होटल के उपरी तल पर अलग रखा जाएगा। नेगेटिव रिपोर्ट वाले व्यक्तियों को पृथक तल पर रखा जाएगा तथा यह सभी पुनः सैम्पलिंग तक क्वारेनटीन निर्देशों का पूर्ण पालन करेंगे। भोजन की व्यवस्था प्रोटोकोल (Protocol) के अनुरूप की जाएगी। इसका व्यय सम्बन्धित कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा। आवश्यक दवाईयां इत्यादि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाएंगी। रोग के थोड़े लक्षण पाए जाने पर उक्त व्यक्ति को प्रोटोकोल के अनुसार समर्पित कोविड केन्द्र काठा भेजा जाएगा।
कम्पनी निर्धारित प्रपत्र (Form) के अनुसार रोगियों केे स्वास्थ्य के अनुश्रवण (Monitoring) के लिए निजी स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं लेगी। स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक एवं तकनीकी निर्देश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। कम्पनी के चिकित्सा कर्मियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा एक निगरानी अधिकारी नामित किया जाएगा। परिसर एवं बाह्य सुरक्षा एवं अन्य प्रशासनिक मामलों का निपटारा स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाएगा।
कम्पनी का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नामित निगरानी अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर निर्धारित प्रपत्र के अनुसार रोगियों की आवश्यक जांच का दैनिक अनुश्रवण करेगा। जैविक कचरे को कम्पनी द्वारा सी.बी.डब्लयू.एफ एनवायरो इंजीनियरस को सौंपा जाएगा तथा इस जैविक कचरे का खर्च सम्बन्धित कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा। पीपीई किट, दस्ताने, एन-95 मास्क, टोपी, सैनिटाईजर तथा हाईपोक्लोराईट घोल इत्यादि भी सम्बन्धित कम्पनी द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।
सम्बन्धित कम्पनी द्वारा परिसर की दैनिक सैनिटाईजेशन एक प्रतिशत हाईपोक्लोराईट घोल के द्वारा सुनिश्चित बनाई जाएगी। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
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