नाहन : नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 3 में एक महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूर्व दिशा में यशवन्त चौक से माल रोड के दाई तरफ के क्षेत्र से विनय विजन दुकान के साथ लगती गली तक, पश्चिम दिशा में विनय विजन दुकान से उप-न्यायधीश निवास और जेल गेट तक, वार्ड नम्बर-3 के उत्तर दिशा में जेल गेट से जेल नाले के पास सुनीता देवी के घर तक, वार्ड के दक्षिण दिशा में सुनीता देवी के घर से लेकर जेल नाले के साथ लगते क्षेत्र से यशवंत चौक के साथ लगते सिरमौर हिल्स पब्लिक स्कूल तक के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। वार्ड नम्बर 2,4,5,6,7 व वार्ड नम्बर 3 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी डॉ आरके परूथी ने आज जारी किए।
उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोडकर किसी भी प्रकार की आवजाही, लोगों का एक ही स्थान पर इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह, प्रदर्शन, बैठकें, जुलूस, कार्यशाला समुदाय या धार्मिक आयोजनों का आयोजन नहीं करेगा।
प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें और वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे।
कन्टेनमेंट जोन के भीतर बैंक, सभी व्यवसाय और अन्य संस्थान बंद रहेंगे। इस क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। इन्हें सरकार द्वारा निर्धारित उचित सोशल डिस्टैन्सिंग व रोटेशन प्रणाली को लागू करना होगा। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में स्थित अन्य कार्यालय बंद रहेंगे। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घरद्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद तथा नगर परिषद् के कार्यकारी अधिकारी की सहायता से की जाएगी। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के इस क्षेत्र के अंदर नहीं जाएगा। यह आदेश मॉडल सेंट्रल जेल के रोजमर्रा के कार्य पर, ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए लोगों पर लागू नहीं होगा।
कन्टेनमेंट जोन के भीतर माल रोड नाहन के दाईं तरफ के क्षेत्र और राष्ट्रीय राजमार्ग 907-अ को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। नियमित आधार पर कन्टेनमेंट जोन में कार्यकारी अधिकारी, नाहन द्वारा सेनिटाइजेशन का कार्य करवाया जाएगा। डीसी ने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद् आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।