शिमला : हिमाचल सरकार ने लाॅकडाउन के पांचवें चरण में केंद्र के निर्देश के बाद क्वारंटाइन नियमों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत दूसरे प्रदेशों से हिमाचल आने वालों को पास व परमिट बनाना आवश्यक होगा। संबंधित जिला उपायुक्त व नोडल अधिकारी परमिट बनाने के लिए अधिकृत होंगे। परमिट के बिना दूसरे राज्यों से लोग हिमाचल दाखिल नहीं हो पाएंगे।
देश के 13 हाई रिस्क शहरों से आने वालों को सीधे संस्थागत क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। इनमें मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, थाने, पुणे, हैदराबाद, थिरूवेलर, कोलकाता/हावड़ा, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, छेनगलपटटू और दिल्ली (नई दिल्ली, शाहदरा, दक्षिण दिल्ली, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिमी जिलों को छोड़कर) शामिल हैं। गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त शहरों से आने वालों को सीधे घर जाने की अनुमति नहीं होगी। इन्हें संस्थागत क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। संस्थागत क्वारंटाइन में एक हफ्ते तक ठहरने के दौरान इनके कोविड टैस्ट लिए जाएंगे। रिपोर्ट नेगेटिव पाए जाने पर इन्हें होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा।
सरकार द्वारा तय प्रोटोकाल में कहा गया है कि हिमाचल लौटा व्यक्ति अगर हाई रिस्क शहरों के अलावा दूसरे प्रदेश के किसी अन्य शहर में 48 घंटों से अधिक अवधि तक ठहर चुका है, तो भी उसे 14 दिन के होम क्वारंटाइन पर रहना होगा। दूसरे प्रदेशों से वापिस आने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के डायबिटीज, हाइपरटैंशन, अस्थमा व किडनी से पीड़ित पाए जाने पर 28 दिन तक सर्विलांस में रखा जाएगा। नए प्रोटोकाल में राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि अब राज्य के प्रवेश द्वारों पर वाहनों की आवाजाही की निगरानी के लिए चुनिंदा चिन्हित इंटर स्टेट चैक पोस्ट ही प्रयोग में लाए जाएंगे।
संबंधित जिला प्रशासन बाहरी राज्यों से लौटने वाले लोगों के परमिट के आधार पर प्रवेश द्वारों पर चैकपोस्टों को क्रियाशील करेगा। चैक पोस्टों पर दूसरे प्रदेशों से वापिस आने वालों को क्वारेंटाइन के नियमों का पंपलैट वितरित किया जाएगा।