सोलन : जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 के दृष्टिगत आपराधिक दण्ड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत 24 मई, 2020 का जारी निषेधात्मक आदेश (कॅफ्र्यू) में संशोधन किया है। संशोधित आदेशों के अनुसार सोलन जिला में कफ्र्यू आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं। इन आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 270 व 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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