सोलन : जिला दण्डाधिकारी केसी चमन ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में 24 मार्च, 2020 को जारी आदेश द्वारा घोषित कर्फ्यू को 30 जून, 2020 तक बढ़ा दिया है। इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में कर्फ्यू ढील पूर्व की भान्ति प्रातः 08.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक ही रहेगी।
सांय 07.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबन्ध रहेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे।