रिकांगपिओ : जिला के भीतर अब निजी व टैक्सी वाहनों को अब पास की जरूरत नहीं होगी। प्रातः 7 से सांय 7 तक सभी वाहन चलेंगे। जिला दण्डाधिकारी गोपाल चंद ने बताया कि जिले के भीतर अब निजी वाहनों व टैक्सियों की आवाजाही पर प्रातः 07 बजे से सायं 07 बजे तक कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी।
इस दौरान सभी वाहनों में सुरक्षित दूरी के बारे में पूर्व में जारी किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। इस बारे जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी किए गए है। जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि जिले से बाहर व जिले में प्रवेश करनेे वाले वाहनों पर परमिशन की शर्त लागू रहेगी और कोई भी निजी वाहन व टैक्सी जिले से बाहर बिना परमिट नहीं जा पाएंगे।