सोलन : जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप सोलन जिला में कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत घोषित कर्फ्यू के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आज से आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।
यह आदेश केन्द्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों तथा हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप किए गए हैं।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सोलन जिला में कर्फ्यू ढील का समय पूर्व की भांति प्रातः 8.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। अनावश्यक गतिविधियों के लिए सांय 7.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
रविवार, बुधवार तथा शुक्रवार को प्रातः 8.00 बजे से सांय 3.00 बजे के मध्य बार्बर शॉप तथा ब्यूटी पार्लर खोले जा सकेंगे। इन सेवा प्रदाताओं के लिए दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।
इन आदेशों के अनुसार विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान इत्यादि पूर्व की भांति बंद रहेंगे। ऑनलाइन तथा दूरवर्ती शिक्षण प्रणाली की अनुमति है और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी कर्मियों, स्वास्थ्य सुरक्षा कर्मियों तथा पर्यटकों सहित कर्फ्यू के कारण फंसे व्यक्तियों के लिए क्वारेनटाईन सुविधा के रूप में प्रयोग में लाए जा रहे होटलों, रेस्तरां तथा अन्य आतिथ्य सेवाओं के अतिरिक्त सभी होटल, रेस्तरां एवं आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी। रेस्तरां से भोज्य पदार्थ लेकर जाने और खाद्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए रसोई कार्यशील रहेगी।
सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाएं, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं सभागार, सम्मेलन हॉल तथा अन्य समान स्थान बंद रहेंगे।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोहों, अन्य सभाओं एवं बड़े आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इन आदेशों के अनुसार चिकित्सा व्यावसासियों, नर्सों, पैरामेडिकल कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों तथा रोगी वाहनों के अंतरराज्यीय एवं राज्य के भीतर निर्बाधित आवागमन की अनुमति दी गई है।
बाजार परिसरों के संबंध में आदेश दिए गए हैं कि इन परिसरों में स्थापित ऐसी दुकानें 03 मई, 2020 को निर्धारित दैनिक सारिणी के अनुसार खोली जा सकेंगी जिनका प्रवेश एवं निकासी द्वार पृथक एवं स्वतन्त्र है।
दुकानें खोलने का क्रम 03 मई, 2020 को जारी आदेशों के अनुरूप रहेगा। रविवार को किराना, दवा तथा ऑप्टिशियन जैसी आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी।
पूर्व निर्धारित क्वारेनटाइन सुविधाओं से औद्योगिक कामगारों को जिला के भीतर कार्यस्थल तक आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि इन कामगारों ने ऐसे स्थानों पर 14 दिन का समय पूरा कर लिया हो। दोपहिया वाहनों पर केवल एक कर्मी तथा औद्योगिक कामगार को आवागमन की अनुमति होगी।
राष्ट्रीय निर्देशों के अनुरूप 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे केवल आवश्यक जरूरत एवं स्वास्थ्य उद्देश्य को छोड़कर अपने आवास से बाहर नहीं जाएंगे।
सभी सरकारी एवं निजी कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों को अपने उपयुक्त मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर इस पर नियमित रूप से अपनी स्वास्थ्य स्थिति अपडेट करनी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर निर्धारित मानक परिचालन प्रक्रिया अपनानी होगी। औद्योगिक संस्थानांे तथा व्यक्तियों के आवागमन के लिए पूर्व में जारी निर्धारित परिचालन प्रक्रिया लागू रहेगी।
सरकारी कार्यालयों के कार्य के सम्बन्ध में आदेश हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।
आदेशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य विधिक नियमनों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी
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