नाहन: सिरमौर प्रशासन ने सोमवार तक जारी तमाम इंटरस्टेट कर्फ्यू पास रद्द कर दिए हैं। वो पास रद्द किए गए हैं, जो लंबी अवधि के लिए जारी कर दिए गए थे। नए आदेश में ज़िलाधीश डॉ. आरके परुथी ने साफ किया है कि 12 घंटे से अधिक समय के लिए पास जारी नहीं होगा। आदेश में यह भी साफ कर दिया गया है कि पास जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारियों को भी आदेशों की पालना तुरंत प्रभाव से करनी होगी। उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51, 55 व 56 के तहत कार्रवाई होगी।
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