हमीरपुर : प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार हमीरपुर जिला में कोविड-19 महामारी के कारण जारी निषेधाज्ञा में छूट की अवधि में बदलाव किया गया है। अब कर्फ्यू में ढील की अवधि बढ़ाकर सात घंटे कर दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट एवं बफर जोन में यह आदेश लागू नहीं होंगे। जिला दण्डाधिकारी हरिकेश मीणा ने इस आशय के आदेश पारित किए हैं।
आदेशों के अनुसार अब कंटनेमेंट एवं बफर जोन को छोड़कर जिला के शेष भागों में प्रातः 8.00 बजे से दोपहर बाद 3.00 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी। इसके अतिरिक्त पूर्व में 3 मई, 2020 को जारी आदेशों में अन्य कोई बदलाव नहीं किया गया है और इनके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रदत्त छूट पूर्ववत जारी रहेगी।
Latest
- सहकारी सभाओं के कर्मचारियों ने ‘सुख-आश्रय कोष’ में किया 1 लाख 101 का अंशदान
- ऊना : कड़ाकी में फंसने से तीन वर्षीय तेंदुआ घायल, अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR
- शिमला से सीधे घर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, बेटे को देख भावुक हुई मां
- विश्व बैंक ने प्रदेश के 2500 करोड़ के ग्रीन रेजिलिएंट इंटिग्रेटिड प्रोग्राम में दिखाई रुचि
- ऊना : शटरिंग चोरी मामले में चार युवक गिरफ्तार, 4 दिन का पुलिस रिमांड