हमीरपुर : अब हमीरपुर के सरकारी भवनों व रेस्ट हाउस का प्रयोग विदेश से आने वाले लोगो को आइसोलेशन में रखने के लिये किया जाएगा। इसके लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), हमीरपुर के होस्टलों का अधिग्रहण करने संबंधी आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार विदेश यात्रा से लौटे लोग हमीरपुर जिला में आ रहे हैं। कोरोना वायरस बिमारी के दृष्टिगत संदिग्ध व्यक्तियों के एकांत (आइसोलेशन), संगरोध (क्वारंटीन) और निगरानी के लिए विभिन्न सरकारी भवनों, विश्राम गृहों की आवश्यकता है। इसी के मद्देनज़र उपरोक्त आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 तथा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के अंतर्गत पारित किए गए हैं।