सुंदरनगर : उपमंडल के जड़ोल में दिसम्बर 2019 में कातिलाना हमले के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पीडि़त पक्ष ने सरकार और पुलिस से न्याय नहीं मिलने के चलते हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शिकायत दायर की है। हाईकोर्ट ने जड़ोल में कातिलाना हमले मामले में पुलिस व सरकार को नोटिस जारी कर जबाव तलब किया है। हाईकोर्ट ने पीडि़त पक्ष के आरोपों पर चार आरोपियों सहित प्रदेश मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस के साथ दस को नोटिस जारी किए और दो सप्ताह में जबाव देने के आदेश किए है।
पीडि़त सोहन सिंह और जीत राम निवासी जड़ोल ने कहा कि बीते 18 दिसम्बर को जड़ोल में ग्रिप और चाकू से हमला कर इनको घायल किया था। पुलिस ने पहले जातिसूचक शब्दों में गाली-गलौच करने के आरोप पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम और जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज किया। पीडि़तों के साथ भेद भाव कर एक माह तक बयान लेने के लिए बार-बार तलब किया व दोनों पीडि़तों के बयान हल्फी भी लिए है। लेकिन बाद में अधिनियम के मामले में एक पीडि़त को बाहर कर दिया, जिस पर पीडि़तों द्वारा सुंदरनगर एसडीएम और प्रदेश की मुख्यमंत्री संकल्प हैल्प सेवा में भी शिकायत की है। जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होते देख पीडि़त पक्ष ने हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया है। जहां से 6 फरवरी को मामले में चार आरोपी व प्रदेश के होम सचिव सहित पुलिस से जबाव मांगा गया है।
आपको बता दे कि 18 दिसम्बर की शाम को सुंदरनगर से त्रिफालघाट रूट की निजी बस के चालक सोहन सिंह पर जड़ोल चौक पर बस रोक कर बात करते समय अचानक हमला कर डाला और लहुलुहान कर जातिसूचक शब्दों में गाली गलौच की और जान से मारने की धमकी दी गई। इस दौरान चालक के पिता जो बस में यात्रा कर रहे थे, उन्होंने बेटे को बचाने की कोशिश की। जिसके चलते आरोपियों ने पिता जीत राम पर भी ग्रिप और चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल किया। दोनों बाप बेटे ने बड़ी मुश्किल से भागकर जान बचाई। उन्होंने बताया कि घटना के दौरान दोनों के मोबाइल तोड़े और बस को भी काफी नुकसान हुआ था।
एसपी मंडी गुरदेव शर्मा से जब दूरभाष के माध्यम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम और मारपीट के तहत मामले में कोर्ट में चालान पेश किया है। हाईकोर्ट की ओर से कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
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