चंबा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने नशे के कैप्सूल व इंजेक्शन बेचने वाले आरोपी संजय तोमर पुत्र श्यामबीर निवासी मनपुरा डाकघर भावपुरा जिला एटा उत्तर प्रदेश को दस साल का कारावास व एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने की। यह मामला पांच मार्च 2018 को सामने आया।
एसआईयू टीम के प्रभारी को सूचना मिली कि संजय तोमर निवासी उत्तर प्रदेश उदयपुर के समीप ढांपू में क्वार्टर लेकर रह रहा है। वह कॉलेज व स्कूली छात्रों को नशे का सामान बेच रहा है। एसआईयू टीम ने आरोपी की धरपकड़ के लिए पूरी योजना तैयार की और सूचना में दर्शा गई जगह पर दबिश दी। पुलिस की दबिश के दौरान मकान मालिक सौरव भी घर में मौजूद थे व आरोपी भी अपने कमरे में था। टीम ने मकान मालिक सौरव की मौजूदगी में सर्च अभियान शुरू किया। इस दौरान 85 पैकेट (प्रत्येक पैकेट में दस इंजेक्शन) बरामद किए।
इसी दौरान दो अन्य बैग से 2976 नशीले कैप्सूल बरामद किए। टीम ने आरोपी से बरामद हुए नशीले कैप्सूल व इंजेक्शन का परमिट मांगा। लेकिन वह कोई परमिट प्रस्तुत नहीं कर पाया। टीम ने 34 हजार रूपये की राशि भी बैग से बरामद की। टीम ने बरामद हुए नशीले कैप्सूल व इंजेक्शन को सील किया और आरोपी को गिरफ्तार किया व जांच शुरू की। इस मामले में 18 गवाहों के ब्यान हुए। जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।