सोलन : आबकारी एवं कराधान विभाग ने जीएसटी रिटर्न न भरने पर कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने करीब 1700 कारोबारियों को शॉटलिस्ट किया था जो नियमित तौर पर जीएसटी की रिर्टन फाइल नहीं कर रहे हैं। विभाग ने इन कारोबारियों से जीएसटी थ्री बीआर के तहत 20 करोड़ 22 लाख रूपए की रिकवरी की है। वहीं विभाग जीएसटी रिर्टन को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी।
टैक्स जमा न करने पर विभाग जीएसटी डी और जीएसटी वन के तहत रजिस्टर्ड कारोबारियों का पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई भी अमल में लाएगी। इस कड़ी में होटल, रेस्तरां और टूरिजम से जुड़े कारोबारियों पर नजर रखी जा रही है। विभागीय टीम ने हाल ही में कसौली और इसके आसपास चल रहे 34 होटलों को शॉटलिस्ट किया है, जिन्होंने जीएसटी रिर्टन नहीं भरी है। इसमें से 8 होटल कारोबारियों से 70 लाख रुपए की रिकवरी तय की है, जबकि बाकी होटलों के लेखेजोखे की जांच की जा रही है।
विभाग के मुताबिक होटल मालिक पर्यटकों से किराए के रूप में महंगे दाम वूसल कर रहे है जबकि जीएसटी रिर्टन करते समय इसे छुपाया जा रहा है। इससे सरकार को टैक्स के रूप में लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। विभाग अब ऐसे कारोबारियों पर शिकंजा कसने के साथ कठोर कदम भी उठाएगा। हालांकि विभाग जरूरत पडने पर कारोबारियों की शिकायतों को निपटाने व स्पष्टिकरण में मदद भी करेगा। डिप्टी कमीश्नर सेल्स टैक्स एंड एक्साइज हिमांशु पंवर ने कहा कि जीएसटी रिर्टन न भरने वाले कारोबारियों की गहनता से जांच की जा रही है। टैक्स जमा न करने वाले कारोबारियों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विभागीय जांच में होटल मालिक नियमानुसार जीएसटी की रिर्टन फाइल नहीं कर रहे हैं। विभागीय कार्रवाई में कसौली के 8 होटल कारोबारियों पर 70 लाख रुपए की रिकवरी डाली गई है। जिसकी रिकवरी की जा रही है।