नाहन : प्याज की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश 1977 के तहत सिरमौर मजिस्ट्रेट ने जिले में प्याज की बिक्री के लिए भंडारण और लाभ की अधिकतम सीमा तय कर दी है। इस संदर्भ में जारी किए गए आदेश के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट डॉ आरके परुथी ने कहा कि कोई भी खुदरा में 20 किलो से अधिक प्याज नहीं रख सकेगा।
लाभ का केवल 24 प्रतिशत मार्जिन मिलेगा तथा थोक व्यापारियों के लिए यह मार्जिन पांच प्रतिशत होगा। उन्होंने कहा कि दोनों ही मामलों में लोडिंग, अनलोडिंग और माल ढुलाई सहित सभी तरह के खर्चों में तय लाभ का अधिकतम मार्जिन होगा।