अमरप्रीत सिंह/सोलन
जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने सोलन में विभिन्न रूटों पर चल रहे ऑटो रिक्शा के किराये बढ़ाए जाने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश ऑटो ऑपरेटर्ज एसोसिएशन की सहमती से उपमंडलधिकारी, सोलन व क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन द्वारा प्रस्तावित सोलन शहर में दिए गये रूटों पर प्रति यात्री किराया तथा पूरे ऑटों के किराये की दरें निर्धारित की हैं।
आदेशों के अनुसार ऑटो रिक्शा चालक को लिखित शर्तो के अतिरिक्त आम जनता यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ऑटो रिक्शा ऑपरेटर को ऑटो में किराया चार्ट सदैव लगाना अनिवार्य होगा।
आदेश के अनुसार पुराना बस अड्डा से चंबाघाट तक प्रति यात्री किराया 10 रुपये (पूरे ऑटो का किराया 30 रुपये), पुराना बस अड्डा से कोटलानाला तक 14 रुपये (पूरे ऑटो का किराया 42 रुपये), पुराना बस अड्डा से दोहरी दीवार नजदीक आबकारी एवं कराधान कार्यालय तक 10 रुपये (पूरे ऑटो का किराया 30 रुपये), पुराना उपायुक्त कार्यालय चैक से सपरून चैक दोहरी दीवार नजदीक आबकारी एवं कराधान कार्यालय 7 रुपये (पूरे ऑटो का किराया 21 रुपये), कोटलानाला से पुराना उपायुक्त कार्यालय चैक तक 7 रुपये (पूरे ऑटो का किराया 21 रुपये), पुराना उपायुक्त कार्यालय चैक से क्षेत्रीय अस्पताल सोलन तक 14 रूपये (पूरे ऑटो का किराया 21 रुपये), पुराना बस अड्डा से क्षेत्रीय अस्पताल सोलन तक 20 रुपये (पूरे ऑटो का किराया 60 रुपये), सपरून से क्षेत्रीय अस्पताल सोलन तक 20 रुपये (पूरे ऑटो का किराया 60 रुपये), पुराना बस अड्डा से शामती तक 20 रुपये (पूरे ऑटो का किराया 70 रुपये), सपरून से शामती तक 20 रुपये (पूरे ऑटो का किराया 60 रुपये), पुराना डीसी चैक से शामती तक 14 रुपये (पूरे ऑटो का किराया 42 रुपये), पुराना डीसी चौक से न्यू बस स्टैंड सोलन तक 20 रुपये (पूरे ऑटो का किराया 60 रुपये), ऑटो रिक्शा किराया निर्धारित किया गया है।
इसी प्रकार बाईपास सोलन से न्यू बस स्टैंड सोलन तक 10 रुपये (पूरे ऑटो का किराया 30 रुपये), चंबाघाट से न्यू बस स्टैंड सोलन तक 20 रुपये (पूरे ऑटो का किराया 60 रुपये), दोहरी दीवार से रबौन तक 10 रुपये (पूरे ऑटो का किराया 30 रुपये), दोहरी दीवार से आंजी तक 10 रुपये (पूरे ऑटो का किराया 30 रुपये), दोहरी दीवार से आंजी डीपीएस स्कूल तक 15 रुपये (पूरे ऑटो का किराया 45 रुपये), पुराना बस अड्डा से उपायुक्त कार्यालय सोलन तक 7 रुपये (पूरे ऑटो का किराया 21 रुपये) किराया निर्धारित किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त स्थानों के बीच वापसी के किराये भी समान होंगे। आटो रिक्शा सबलेटिंग पर नहीं चलाया जायेगा। ऑटो रिक्शा में परिवहन विभाग द्वारा जारी लाईसैंस के अनुरूप अधिकतम सवारियां बैठाई जा सकेंगी। ऑटो रिक्शा के चलने के किन्हीं भी दो स्टेशनों के बीच का न्यूनतम किराया 7 रूपये होगा। प्रारम्भ बिन्दु से अन्त बिन्दु तक का किराया उपरोक्त आदेशानुसार होगा। ये दरें अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए मान्य होगी। जुलाई 2021 में किराये का पुर्नमुल्यांकन किया जायेगा।