एमबीएम न्यूज़/ चंबा
सत्र न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में आरोपी केवल कृष्ण पुत्र धर्म चंद निवासी गांव भटवारा डाकघर ब्रेही तहसील भरमौर व जिला चंबा को पांच साल का कारावास व बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने की। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला 17 अक्तूबर 2015 को सामने आया। पुलिस टीम कलसूंई के समीप नाकाबंदी पर थी।
इसी समय एक व्यक्ति बकाणी की तरफ से पैदल आया। इस व्यक्ति के पास एक पिट्ठु बैग था। पुलिस को देखकर व्यक्ति घबरा गया और वापिस जाने का प्रयास करने लगा। व्यक्ति को भागता देख पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने व्यक्ति को कुछ ही दूरी पर धर दबोचा। पुलिस ने व्यक्ति का नाम पूछा। पुलिस पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम केवल कृष्ण बताया और खुद को भटवारा गांव का निवासी बताया। पुलिस ने शक के आधार पर बैग की तलाशी ली। बैग की तलाशी के दौरान भीतर से 992 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने आरोपी केवल कृष्ण को हिरासत में लिया और मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच व कोर्ट में चालान पेश किया।
इस मामले में 16 गवाह अदालत में पेश हुए। शुक्रवार को इस मामले को लेकर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने पांच साल का कारावास और बीस हजार जुुुर्माने की सजा सुनाई है। यह जानकारी जिला न्यायवादी चंबा विजय रेहलिया ने दी।