एमबीएम न्यूज़/ चंबा
जिला व सत्र न्यायधीश राजेश तोमर की अदालत ने चिकित्सक के साथ डयूटी के दौरान बदसलूकी करने वाले विजय कुमार पुत्र धर्म चंद निवासी अप्पर जुलाहकड़ी( चंबा) को भादंस संहिता की धारा-333 के तहत तीन साल कारावास व दस हजार जुर्माना,धारा-353 के तहत एक साल का कारावास और पांच हजार रूपए जुर्माना,धारा-332 के तहत दो साल का कारावास व आठ हजार रूपए जुर्माना,धारा-504 के तहत छह महीने का कारावास व पांच हजार रूपए जुर्माना,धारा-506 के तहत छह महीने का करावास व पांच हजार रूपए जुर्माने अदा करने के आदेश दिए है। यह सजाएं एक साथ चलेंगी। इस केस की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने की।
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