नितेश सैनी/सुंदरनगर
जिला मंडी के उपमंडल सुंदरनगर के अंतर्गत दुर्गम ग्राम पंचायत पौड़ाकोठी के प्रधान चंद्रेश कुमारी को प्रधान पद से निलंबित कर दिया गया है। पंचायत प्रधान पर कर्तव्यों की पालना न करने व अपने पद का दुरुपयोग व सोलर लाइट और अन्य सामग्री की खरीद में वित्तीय अनियमितताओं के मामलों पर प्रथम दृष्टया दोषी करार देते हुए जिला पंचायत अधिकारी मंडी ने अधिनियम 1994 की धारा 145 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
पंचायत प्रधान को आदेश दिए गए हैं कि अगर पंचायत का कोई अभिलेख, धन, संपत्ति व सामग्री का हो वह तत्काल वापिस सौंपा जाए। निलंबित प्रधान के खिलाफ निदेशक पंचायत राज अधिनियम के आदेशानुसार छानबीन खंड विकास अधिकारी सुंदरनगर मोहन शर्मा और एसईबीवीओ भगतराम द्वारा अमल में लाई गई। अनियमितताओं को लेकर प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और प्रधान ने अपना उत्तर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किया था।
इसमें प्रधान चंद्रेश कुमारी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया था। लेकिन विकास खंड अधिकारी सुंदरनगर की रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत अधिकारी ने कार्रवाई अमल में लाई है। अब उनके निलंबन के बाद तत्कालीन पंचायत सचिव पर गाज गिरना भी तय माना जा रहा है। मामले को लेकर जिला पंचायत अधिकारी श्रवण कुमार ने कहा कि उक्त तथ्यों के आधार पर विभाग ने चंद्रेश कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।