एमबीएम न्यूज़/नाहन
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एचआरटीसी प्रबंधन को बाईपास से गुजरने वाली तमाम वॉल्वो बसों को वाया नाहन बस स्टैंड संचालित करने के आदेश दिए है। इस बारे शहर के पक्का टैंक के रहने वाले करण चौहान ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। दरअसल प्रदेश में परिवहन डिपो द्वारा वॉल्वो बस सेवा प्रदान की जाती है। इसमें मनाली-हरिद्वार, धर्मशाला-हरिद्वार, मैक्लोडगंज-ऋषिकेश, मनाली-ऋषिकेश व शिमला-हरिद्वार शामिल है, जो बस स्टैंड नहीं आती थी।
यह तमाम बसें बस स्टैंड से करीब 3 किलोमीटर दूर दोसड़का (बाईपास) से ही अपने गंतव्य की तरफ बढ़ जाती है। हालांकि नाहन स्तर पर पहले भी निगम ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया था कि निगम की वॉल्वो बसें बस स्टैंड तक आए, लेकिन कुछ समय बाद ही यह स्थिति डगमगा गई। तर्क दिया जाता था कि वॉल्वो बसें लंबी होने की वजह से बस स्टैंड नहीं आ पाती।
सवाल उठता है कि जब शहर की सड़कों पर जेएनआरयूएम की लंबी बसों को संचालित किया जा सकता है, तो वॉल्वो बस स्टैंड क्यों नहीं आ सकती। इसके इलावा ट्रॉले भी वाया दिल्ली गेट से शिमला मार्ग की तरफ जाते है। खास बात यह है कि तमाम वॉल्वो बसें रात्रि सेवा से ही जुड़ी हुई है। रात के वक्त ट्रैफिक की स्थिति कुछ सही होती है।
उधर, नाहन के क्षेत्रीय प्रबंधक राशिद शेख का कहना है कि उन्हें हाईकोर्ट के आदेश को लेकर कोई जानकारी नहीं है। इस बाबत अगर कोई आदेश हुए होंगे तो वह मुख्यालय स्तर से ही लागू किए जाएंगे।
उधर, एचआरटीसी के सीजीएम से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया।