वी कुमार/मंडी
जिला एवं सत्र न्यायधीश आरके शर्मा की अदालत ने अभियोग साबित होने पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दो चरस तस्करों को दस-दस साल कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। दोनों को एक-एक लाख रुपये जुर्माना भरने के आदेश अदालत ने दिए हैं। जुर्माना न भरने की सूरत पर एक-एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोनों चरस तस्करों से एक किलो 306 ग्राम चरस पकड़ी गई थी।
जानकारी के अनुसार 18 जनवरी 216 को जांच अधिकारी मुख्य आरक्षी नंद लाल सुंदरनगर थाना अपनी पुलिस टीम के साथ करीब डेढ़ बजे सुंदरनगर के चौमुखा नामक स्थान पर यातायात चैकिंग के लिए मौजूद था। इस बीच मंडी की तरफ से एक कार आई। जिसमें दोनों आरोपी प्रदीप कुमार पुत्र जगत सिंह निवासी सागी तहसील व जिला रोहतक हरियाणा व सुनील पुत्र राम फल मकान नंबर 67 ब्लॉक नंबर एक गांव कार्ड तहसील इसराना जिला पानीपत हरियाणा बैठे थे। शक के आधार पर उक्त कार को चेक करने पर गाड़ी की ड्राइवर सीट के नीचे एक कैरी बैग में से एक किलो 306 ग्राम चरस बरामद हुई।
सुंदरनगर पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चालान कोर्ट में दायर किया गया। अदालत में अभियाेजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे की पैरवाई जिला न्यायवादी कुलभूषणगौतम ने की थी। अभियाेजन पक्ष ने अदालत में 11 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी प्रदीप कुमार व सुनील द्वारा एक किलो 306 ग्राम चरस रखने का अपराध संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है।
अदातल ने दाेनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। उप जिला न्यायवादी नवीना राही ने जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश शर्मा की अदालत से दो चरस तस्करों को दस-दस साल कठोर कारावास सजा का फैसला सुनाने की पुष्टि की है।