एमबीएम न्यूज़/हमीरपुर
जिला में अब बाइक के पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना होगा। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। बाइक सवार को जुर्माना देना पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि यह नियम तो कई सालों से लागू है, लेकिन पुलिस अब इस नियम की अवहेलना करने वालों पर सख्ती करने के मूड में है। डीएसपी रेणु शर्मा ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने इसे लागू करने का निर्णय लिया है। रेणु शर्मा ने बताया कि अगर बाइक चलाने वाले ने हेलमेट पहना है और पीलीयन राइडर (बाइक के पीछे बैठने वाला) बिना हेलमेट के है तो जुर्माना वसूला जाएगा। इसलिए सभी चौक-चौराहों पर चैकिंग की जाएगी।
महिलाओं को भी पहनना होगा हेलमेट
बाइक के पीछे बैठने वाली महिलाओं को भी हेलमेट पहनना होगा, नहीं पहनने पर जुर्माना तय है। यानी अब दो-दो हेलमेट बाइक में रखने होंगे।
बच्चों के मामले में मिल सकती है छूट
बच्चों का हेलमेट फिलहाल मार्केट में उपलब्ध नहीं है। लिहाजा अगर बाइक के पीछे सिर्फ बच्चे बैठे हैं और उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया तो ऐसे में यातायात पुलिस को फाइन करने में परेशानी होगी। इस परिस्थिति में जुर्माना करना मुश्किल होगा। क्योंकि बच्चों के सिर की साइज का हेलमेट मार्केट में उपलब्ध नहीं है।
कई राज्यों में लागू
बिहार छोड़कर दिल्ली, मुंबई और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में यह नियम पहले से लागू है, वहां कड़ाई से इसका पालन भी किया जाता है। वहीं प्रदेश की बात करे तो कुछ स्थानों पर यह नियम लागू है। देखना यह है कि हमीरपुर पुलिस इसको किस तरीके से लागू करा पाती है।