नितेश सैनी/ सुंदरनगर
सुंदरनगर न्यायालय में विचाराधीन एक चैक बांउस मामले में कारावास के साथ-साथ हर्जाना भी देने का फैसला सुनाया गया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-2 सुंदरनगर अनीश कुुमार की अदालत ने चैक बाउंस मामला सिद्ध होने पर आरोपी को 4 माह का कारावास व शिकायतकर्ता को 2 लााख 3 हजार रूपए हर्जाना देने का फैसला सुनाया।
शिकायतकर्ता सीडी को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लिमिटेड ब्रांच ने ब्रांच मैनेजर अरूणा राणा के माध्यम से अधिवक्ता आशीष शर्मा द्वारा दोषी बलेंदर पुत्र श्रीपाल निवासी बीबीएमबी कॉलोनी, के खिलाफ चैक बाउंस होने पर अदालत में एनआई एक्ट,1881 की धारा 138 में मुकद्दमा दर्ज करवाया था।
जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता के अधिवक्ता आशीष शर्मा ने कहा कि दोषी बलेंदर ने उपरोक्त क्रेडिट सोसाईटी से 2 लाख रूपए बतौर लोन लिए थे। उन्होंने कहा कि दोषी ने चैक देते समय शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया था कि चैक बैंक में पेश करने पर कैश मिल जाएगा। अधिवक्ता आशीष ने कहा कि दोषी बलेंदर ने लोन राशि को चुकता करने की ऐवज में शिकायतकर्ता को मात्र 16 हजार रूपयों का ही भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि दोषी के खाते में पैसे न होने की वजह से चैक बाउंस हो गया था। दोषी बकाया शेष बची राशि वापिस लौटाने में असफल रहा। उन्होंने कहा कि मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 4 माह का कारावास व 2 लाख 3 हजार रुपए हर्जाना शिकायतकर्ता को देने की सजा सुनाई है।