एमबीएम न्यूज़/शिमला
प्रदेश हाईकोर्ट ने सेब बागवानों के पैसे हड़पने के आरोपी आढ़ती प्रदीप चौहान को 60 लाख 49 हज़ार रुपये की राशि अगले चार सप्ताह में जमा करने का आदेश पारित किया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि यह राशि जमा नहीं की जाएगी तो जमानत रद्द समझी जाएगी। प्रदीप चौहान की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर ने यह व्यवस्था दी।
सनद रहे कि कोटखाई थाने में बीते 26 मार्च को 27 बागवानों ने एग्री फ्रेश ट्रेड सेंटर के संचालक प्रदीप चौहान के खिलाफ सेब का पैसा न देने के लेकर एफआईआर दर्ज की थी। बागवानों का आरोप है आढ़ती पर करीब 1.56 करोड़ का बकाया है जिसको चुकाया नहीं जा रहा। गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बाद प्रदीप चौहान ने हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका दायर कर रखी है। बीते एक अप्रैल से प्रदीप चौहान अंतरिम जमानत पर है।
सेब बागवानों के पैसे न लौटाने वालों के खिलाफ किसान संघर्ष समिति ने पूरे जिले में धरना प्रदर्शन किए हैं। समिति ने सरकार पर भी खासा दबाब बनाया है। इसके बाद सेब का पैसा न चुकाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज हो रही है। इससे पहले ठियोग थाने में 36 बागवानों की ओर से छह मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इन बागवानों को भी आढ़तियों ने पैसे नहीं दिए।