नाहन (एमबीएम न्यूज): जिला दंडाधिकारी सिरमौर बलबीर बडालिया ने हिप्र मुनाफा खोरी एवं जमाखोरी निवारण आदेश 1977 की उपधारा-3 के तहत 18 जून 2015 को जारी अधिसूचना की तिथि को आगामी दो मास तक बढ़ाकर तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए आज पुन: आदेश जारी किए गए है।
उन्होंने जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को निर्देश दिए है कि जारी आदेशों की प्रति जिला के सभी होटल ढाबा व हलवाई की दुकानों पर उपलब्ध करवाने के साथ- साथ इसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाए, ताकि कोई भी होटल ढाबा मालिक ग्राहकों से निर्धारित मूल्यों से अधिक रेट वसूल न करें। उन्होंने विभाग को यह भी आदेश दिए कि होटल ढाबा, हलवाई इत्यादि की दुकानों का औचक निरीक्षण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि दुकानदारों द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना की जा रही है अथवा नहीं।
अधिसूचना के अनुसार होटल-ढाबा पर परोसे जाने वाले भोजन की प्रति खुराक 50 रूपए निर्धारित की गई हैं, जिसमें होटल-ढाबा मालिकों द्वारा उपभोक्ता को चावल, चपाती, दाल (चना,उड़द,राजमाह) और सब्जी प्रदान करनी होगी। इसके अतिरिक्त तंदूरी चपाती पांच रूपए, तवा चपाती चार रूपए और स्टफड परांठा 15 रूपए प्रति निर्धारित किया गया है जबकि दो पूरी चना-दही सहित प्लेट की दर 25 रूपए प्रति प्लेट निर्धारित की गई है।
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि होटल-ढाबा पर दाल-फ्राई प्रति प्लेट 25 रूपए, चावल परमल (200ग्राम) प्रति प्लेट 15 रूपए, स्पेशल सब्जी प्लेट 35 रूपए, पालक-पनीर एंव मटर-पनीर 40 रूपए प्रति प्लेट निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त मीट प्लेट 200 ग्राम, जिसमें पांच पीस होगें, 75 रूपए प्रति प्लेट, चिकन-करी 65 रूपए प्रति प्लेट, दही-रायता 15 रूपये प्रति प्लेट की दर निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार बकरा एवं भेडा का मीट 280 प्रति किलोग्राम, सुअर का मीट 130 रूपए किलोग्राम, ब्रायलर ड्रेस्ड 150 रूपए प्रति किलोग्राम, चिकन ड्रेस्ड 130 रूपए प्रति किलोगा्राम, ब्रायलर जीवित 130 रूपए प्रति किलोग्राम, मछली फ्राईड 160 रूपए प्रति किलोग्राम, मछली बगैर तली 100 रूपए प्रति किलोग्राम, चिकन जीवित 100 रूपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि हलवाई एवं ढाबा पर दूध की दर 32 रूपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है जबकि बाहर से पैकट में आने वाला दूध अंकित मूल्यों पर बिकेगा। इसके अतिरिक्त दही 50 रूपए और पनीर 240 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से उपभोक्ताओं को दिया जाएगा जबकि सभी पेय पदार्थ अंकित मूल्यों के अधार पर ही बिकेगें।
जिला दंडाधिकारी ने अधिसूचना में निर्देश दिए है कि जिला में प्रत्येक होटल-ढाबा, हलवाई दूकानदारों को अपनी दूकान के प्रमुख स्थान पर रेट-लिस्ट प्रदर्शित करनी होगी, ताकि उपभोक्ता निर्धारित दरों के हिसाब से सामान खरीद सके। इसके अतिरिक्त प्रत्येक उपभोक्ता को दुकानदार द्वारा कैश मैमों देना अनिवार्य होगा।