वी कुमार/मंडी
जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के पनारसा गांव के लोगों ने सुनवाई से पहले मकान तोड़ने की प्रक्रिया का विरोध किया है और मांग उठाई है कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक मकान न तोड़े जाएं। प्रभावितों दलीप ठाकुर, तुलसी राम, तारा चंद मिन्हास, योग राज कपूर, दौलत राम, ज्योति ठाकुर, गिरधारी लाल, ओम प्रकाश, हेमराज, हरि ओम, महावीर प्रसाद और ऐले राम ने संयुक्त रूप से जारी प्रेस बयान में कहा कि भू-अर्जन अधिकारी और एनएचएआई इनके मकानों को तोड़ने के लिए उताबले हो गए हैं। विरोध में उतरे ग्रामीण
उन्होंने बताया कि इनके इन मकानों को एनएचएआई 3ए की नोटिफिकेशन के बाद का बताकर मुआवजा देने से इनकार कर रही है। इस संदर्भ में यह लोग हाईकोर्ट गए थे जहां से भू-अर्जन अधिकारी पंडोह को सुनवाई के लिए अधिकृत किया गया है और इनके पास मामले की सुनवाई चल रही है। लेकिन मौके पर कुछ पुलिस कर्मियों के साथ अधिकारियों ने आकर मकान तोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने की सोची है जिसका विरोध किया जा रहा है। इन्होंने भू-अर्जन अधिकारी से निवेदन किया है कि जब तक इनके मामले की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक मकान न तोड़े जाएं। साथ ही इन्होंने यह भी गुहार लगाई है कि सुनवाई की प्रक्रिया को तेजी दी जाए, ताकि जल्द से जल्द मामले पर अंतिम निर्णय लिया जा सके।
उन्होंने कहा कि सुनवाई पूरी होने के बाद वह स्वयं अपने मकान गिरा देंगे लेकिन सुनवाई पूरी होने से पहले इन मकानों को नहीं तोड़ने दिया जाएगा। वहीं जब इस बारे में भू-अर्जन अधिकारी पंडोह रामेश्वर शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में फोरलेन के लिए जमीन उपलब्ध करवाना उनका दायित्व है इसलिए जो भी कार्य किया जा रहा है वह नियमानुसार ही किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ मकानों के मामलों की सुनवाई उनके पास चल रही है और यदि मकान तोड़ दिए जाते हैं तो भी सुनवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी और जायज प्रभावितों को इसका मुआवजा दिया जाएगा।
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